ब्रैम्पटन की परिवहन कंपनी के मालिक को कर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया

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ब्रैम्पटन, ओंटारियो में एक परिवहन कंपनी के मालिक को कर धोखाधड़ी के लिए सोमवार को सजा सुनाई गई।

कैनेडा की रैवेन्यू एजेंसी ने कहा कि दासोंदा सिंह खक्ख ने अपने दावे के समर्थन में फर्जी वाहन खरीद समझौते, बैंक ड्राफ्ट और चेक जमा किए थे। (तस्वीरः आईस्टॉक)

कैनेडा की रैवेन्यू एजेंसी (सी.आर.ए.) ने मंगलवार को घोषणा की कि दसौंदा सिंह खक्ख को ब्रैम्पटन में ओंटारियो कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दो साल से एक दिन कम की सजा सुनाई, और उस पर 108,562 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया।

7 जून 2019 को, खक्ख को एक्साईज़ एक्ट के तहत वस्तु और सेवा कर/हार्मोनाइज्ड सेल्स टैक्स (जी.एस.टी./एच.एस.टी.) के तहत तीन बार झूठे या भ्रामक बयान देने का दोषी पाया गया था।

खक्ख 947321 ओंटारियो इंक. के निदेशक और एकमात्र शेयरधारक थे, जो कि एच.जी.टी. लॉजिस्टिक्स के नाम से संचालित एक अमेरिकी ट्रांसपोर्ट सर्विस कंपनी है।

खक्ख ने तीन जी.एस.टी./एच.एस.टी. रिटर्न दाखिल किये जिसमें उसने सात कर्मशीयल ट्रकों की फर्जी खरीद से संबंधित रिटर्न का दावा किया था। खक्ख ने अपने दावे के लिए झूठे वाहन खरीद समझौते, बैंक ड्राफ्ट की प्रतियां और चेक भी दाखिल किए।

खक्ख ने इस फर्जी रिटर्न को दाखिल कर 108,526 डॉलर टैक्स इनपुट क्रेडिट प्राप्त किया जिसके लिए वह पात्र नहीं था।

इस केस से जुड़ी जानकारी को अदालत के रिकॉर्ड से प्रप्त किया गया।

टैक्स से बचना एक अपराध है। झूठे रिकॉर्ड और दावों को दाखिल करना, जानबूझकर आय की जानकारी न देना, या खर्चों में वृद्धि का परिणाम आपराधिक आरोप, मुकदमे, कारावास और आपराधिक रिकॉर्ड हो सकते हैं।